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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत

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अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दी चुनाव प्रचार के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत

अदालत//Delhi/New Delhi :

देश में लोकसभा चुनाव अपने चरम पर हैं और इसके प्रचार के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचार व दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सर्वेच्च न्यायालय ने अंतरिम जमानत दे दी। सर्वोच्च अदालत के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सभी दलीलों को खारिज करते हुए केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत देते हुए तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दे दी।

खण्डपीठ ने फैसला करते हुए टिप्पणी की कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केजरीवाल को गिरफ्तार करने में देरी की। जस्टिस खन्ना ने कहा, 'अगस्त 2022 में ED ने ECIR दर्ज की... उन्हें (केजरीवाल) मार्च (2024) में अरेस्ट किया गया... डेढ़ साल तक वे वहां थे। गिरफ्तारी (चुनाव के) पहले या बाद में की जा सकती थी। इक्कीस दिन इधर-उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ' जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 'मुझे कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिला जहां चुनाव प्रचार के लिए किसी व्यक्ति को रिहा किया गया हो।'  इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि 'इसे ऐसे सरल, सीधे-सादे ढंग से न कहें। हम आदेश पारित कर रहे हैं।' सुप्रीम कोर्ट का आदेश केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत समझा जा रहा है।

प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब घोटाले के केस में अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वो फिर से 2 जून को जेल में बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते वक्त साफ किया है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा ताकि वो फिर से न्यायिक हिरासत में भेजे जा सकें। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार को ही पूरी हो गई थी, लेकिन वक्त की कमी के कारण उस दिन फैसला नहीं आ पाया था। आज फैसले से पहले ईडी और अरविंद केजरीवाल के वकीलों के बीच संक्षिप्त बहस हुई और फिर दो जजों की बेंच ने अपना फैसला सुना दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही दिल्ली सीएम को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर छोड़ने का आदेश पारित किया, केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने 1 जून की मियाद बढ़ाकर 5 जून करने की अपील की। सिंघवी ने कहा कि अंतरिम जमानत 5 जून तक दिया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव के बाद वोटों की गिनती 4 जून को है और उस दिन रिजल्ट आना है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रचार वोटिंग से 48 घंटे पहले ही खत्म हो जाता है, इसलिए केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।

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chandra

By News Thikhana

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