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राजस्थानः पुलिस अधीनस्थ सेवाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, पेंशनर्स को मिलेगा 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता

प्रशासन

राजस्थानः पुलिस अधीनस्थ सेवाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण, पेंशनर्स को मिलेगा 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता

प्रशासन//Rajasthan/Jaipur :

Rajasthan के सीएमओ में भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत तय किया गया कि पुलिस अधीनस्थ सेवाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य के पेंशनर्स को मिलेगा 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाना भी तय हुआ है। 

राजस्थान में विधानसभा के उपचुनाव से ठीक पहले प्रदेश की भजनलाल सरकार ने जनता के लिए राहत का पिटारा खोला है। प्रदेश के कई बड़े मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय में बुधवार, 4 सितंबर को कैबिनेट बैठक आयोजित हुई, जो तकरीबन आधे घंटे तक चली। इस कैबिनेट बैठक में प्रदेश की आम जनता और कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिये, जिसमें पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम संशोधन को मंजूरी दी गई है।इस संशोधन के अनुसार पुलिस अधीस्थ सेवाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया गया है। 

मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में महिला सशक्तीकरण, विशेष योग्यजन एवं वृद्धजन कल्याण और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले किए गए। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा तथा विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मंत्रिमण्डल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। 

उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चन्द बैरवा ने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले ‘आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र-2023‘ में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भर्ती करने का वादा किया था। इसी संबंध में मंत्रिमण्डल की बैठक में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है। कार्मिक विभाग द्वारा इस बारे में शीघ्र अधिसूचना जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस निर्णय से प्रदेश में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। साथ ही, महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य कर सकेगी।

अब विशेष योग्य बच्चे भी पीपीओ में जुड़ने के लिए पात्र

डॉ. बैरवा ने बताया कि मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के कार्मिकों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से विशेष योग्य बच्चों, आश्रित माता-पिता और विशेष योग्य भाई-बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में जोड़ा जा सकेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप ही राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किए जाने की मंजूरी प्रदान की गई है। 

पेंशनर्स को मिलेगा 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेंशनर्स को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी। इस क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित किए जाने की मंजूरी भी कैबिनेट में प्रदान की गई। 

जैसलमेर के रामगढ़ में लगेगी 3000 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना 
 विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राज्य सरकार बिजली उत्पादन बढ़ा कर प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। इसी दिशा में आज कैबिनेट की बैठक में 3 हजार 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृतियां प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि क्रिस्टेलाइन टेक्नोलॉजी विद ट्रैकर पर आधारित 3000 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना जैसलमेर जिले की उपनिवेशन तहसील रामगढ़ नं.-1 में लगाई जाएगी। राजस्थान भू-राजस्व (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए भूमि आवंटन) नियम, 2007 के अंतर्गत कुल 6877.66 हैक्टेयर भूमि इस प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की जाएगी। इसके अतिरिक्त 150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना के लिए जैसलमेर जिले की फतेहगढ़ तहसील में 300 हैक्टेयर भूमि आवंटन के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना में दो और सेवाएं शामिल
 पटेल ने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियो को राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के संबंध में खिलाड़ियों की परिभाषा को सुस्पष्ट करने के लिए दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को अधिसूचना जारी की गई थी। उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संबंध में इस स्पष्टीकरण को प्रतिस्थापित किए जाने के समय यह प्रावधान दो सेवा नियमों “राजस्थान लैंग्वेज एण्ड लाइब्रेरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2013” एवं “राजस्थान एक्साइज लैबोरेटरी (स्टेट एण्ड सबॉर्डिनेट) सर्विस रूल्स, 2015‘‘ में सम्मिलित किए जाने से रह गए थे। उन्होंने बताया कि उत्कृष्ट खिलाड़ियों संबंधी स्पष्टीकरण को इन सेवा नियमों में शामिल करने के लिए नियमों में संशोधन के प्रारूप का मंत्रिमंडल की बैठक में अनुमोदन किया गया। 
 

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Jyoti Bala

By News Thikhana

Senior Sub Editor

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