अदालत//Uttar Pradesh /Prayagraj :
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में कांग्रेस नेता और रायबरेली सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सवाल उठाया है और उनकी जांच सीबीआई से कराने की मांग की है।
याचिका के अनुसार, शिशिर का दावा है कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जो यह दर्शाते हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं और इसलिए चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। शिशिर ने यह मांग की कि राहुल गांधी का निर्वाचन रद्द किया जाए।
हाईकोर्ट की बेंच, जिसमें जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला शामिल हैं, ने केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी से नागरिकता एक्ट 1955 के तहत की गई शिकायत पर की गई कार्रवाई का ब्योरा तलब किया है। कोर्ट ने यह जानना चाहा कि केंद्र सरकार ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सूर्यभान पांडेय को इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करने के निर्देश दिए गए हैं, और मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की गई है। यह याचिका इससे पहले भी जुलाई में हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता सक्षम प्राधिकारी के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
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