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संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू, इस सत्र में 6 विधेयक पेश किए जाएंगे

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संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू, इस सत्र में 6 विधेयक पेश किए जाएंगे

राजनीति//Delhi/New Delhi :

भारतीय लोकसभा के गठन और फिर संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण  के बाद अब 22 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। इस  मनसून सत्र के दौरान आपदा प्रबंधन कानून में बदलाव के लिए एक विधेयक सहित 6 नए विधेयक पेश किए किये जाने हैं।  वित्त विधेयक के अलावा, सरकार ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में कारोबार को आसान बनाने के लिए जरूरी प्रावधान करने को लेकर भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को भी सूचीबद्ध किया है। ये विधेयक एयरक्राफ्ट ऐक्ट 1934 की जगह लेगा।

 

मानसून सत्र में पेश किये जाने वाले विधेयकों की सूची बृहस्पतिवार शाम को लोकसभा सचिवालय की तरफ से जारी संसद बुलेटिन में प्रकाशित की गई। बुलेटिन के ्अनुसार यह मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त चलेगा। केंद्रीय  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलार, 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोकसभा चुनाव से पहले 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया था और अब पूर्ण बजट पेश करेंगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। पिछले महीने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य वादी दृष्टिकोण का प्रभावी दस्तावेज होगा। 

केंद्रीय बजट पेश करने से पूर्व अर्थव्यवस्था का पूरा लेखा-जेखा बताने वाल आर्थिक सर्वेक्षण कल यानी की मानसून सत्र के पहले दिन संसद में पेश किया जाएगा। निर्मला सीतारमण आम बजट से एक दिन पहले सोमवार को आर्थिक सर्वे पेश करेंगी, जिसमें रोजगार, जीडीपी, मुद्रास्फीति की स्थिति समेत आर्थिक मोर्चे पर भविष्य की संभावनाओं और नीतिगत चुनौतियों का पूरा डाटा होगा. बता दें, आर्थिक सर्वेक्षण को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन के नेतृत्व वाली टीम ने तैयार किया है।

सत्र के दौरान पेश किए जाने और पारित होने के लिए सूचीबद्ध अन्य विधेयकों में स्वतंत्रता-पूर्व कानून की जगह लेने वाला बॉयलर विधेयक, कॉफी (संवर्धन और विकास) विधेयक और रबर (संवर्धन और विकास) विधेयक शामिल हैं।
मॉनसून सत्र में पेश किए जाने वाले बिल
1- फाइनेंस बिल
2- डिजास्टर मैनेजमेंट बिल
3- बॉयलर्स बिल
4- भारतीय वायुयान विधेयक
5- कॉपी (प्रमोशन ऐंड डिवेलपमेंट) बिल
6- रबर (प्रमोशन ऐंड डिवेलपमेंट बिल)


बिजनस अडवाइजरी कमिटी में ये नाम
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय एजेंडा तय करने वाली कार्य मंत्रणा समिति यानी बिजनस अडवाइजरी कमिटी (बीएसी) का भी गठन किया। लोकसभा स्पीकर की अध्यक्षता वाली समिति में सुदीप बंदोपाध्याय (तृणमूल कांग्रेस), पी पी चौधरी (बीजेपी), लवू श्रीकृष्ण देवरायलु (टीडीपी), निशिकांत दुबे (बीजेपी), गौरव गोगोई (कांग्रेस), संजय जायसवाल (बीजेपी), दिलेश्वर कामत (जेडीयू), भर्तृहरि महताब (बीजेपी), दयानिधि मारन (डीएमके), बैजयंत पांडा (बीजेपी), अरविंद सावंत (शिवसेना-यूबीटी), के. सुरेश (कांग्रेस), अनुराग ठाकुर (बीजेपी) और लालजी वर्मा (एसपी) सदस्य हैं।

अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे एयरक्राफ्ट ऐक्ट में होगा बदलाव
मॉनसून सत्र के खातिर जिन 6 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है, उनमें भारतीय वायुयान विधेयक 2024 भी शामिल है। अगर ये संसद के दोनों सदनों से पास होता है तो एयरक्राफ्ट ऐक्ट 1934 की जगह लेगा। इस कानून के उद्देश्यों में एविएशन सेक्टर में ईज ऑफ डुइंग बिजनस और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना शामिल है। विधेयक में एविएशन सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय समझौतों के हिसाब से जरूरी बदलाव किए गए हैं। एयरक्राफ्ट ऐक्ट के तहत, वायुयान हर उस मशीन या वस्तु को कहा जाएगा जो वातावरण में मौजूद हवा के दम पर उड़ता है। इसके दायरे में बलून (एक जगह रुका हो या उड़ रहा हो), हवाई जहाज, ग्लाइडर, ड्रोन और यहां तक कि पतंग भी आते हैं। दिलचस्प बात ये है कि अगर मौजूदा एयरक्राफ्ट ऐक्ट को पूरी तरह से लागू कर दिया जाए तो पतंग उड़ाने के लिए भी आपको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ेगी। वजह ये है कि ये इस ऐक्ट के तहत बिना लाइसेंस के कोई एयरक्राफ्ट नहीं उड़ाया जा सकता और पतंग भी एयरक्राफ्ट के ही दायरे में आता है। नए विधेयक में संभवतः वायुयान की परिभाषा को और स्पष्ट किया जा सकता है।

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