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अब ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसेगी मुंबई ट्रैफिक पुलिस,9 और 16 अगस्त को 'नो हॉन्किंग डे' का आदेश

मुंबई में 9 और 14 जून को 'नो हॉकिंग डे' मनाया जाएगा

पुलिस प्रशासन

अब ध्वनि प्रदूषण पर लगाम कसेगी मुंबई ट्रैफिक पुलिस,9 और 16 अगस्त को 'नो हॉन्किंग डे' का आदेश

पुलिस प्रशासन//Maharashtra/Mumbai :

मुंबई में बढ़ रहे ध्वनि प्रदूषण से लोग कई तरह की मानसिक और स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पद रहा है। इससे निपटने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने एक तरीका निकला जिसके तहत  ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए  9 और 16 अगस्त को 'नो हॉन्किंग डे' का आदेश दिया है। 

ध्वनि प्रदूषण और इसके प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए, मुंबई पुलिस की यातायात नियंत्रण शाखा ने बुधवार, 9 अगस्त और 16 अगस्त को 'नो हॉन्किंग डे' घोषित किया है, ताकि वाहन चालकों के बीच हॉर्न के अनावश्यक उपयोग की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सके।

उन्होंने कहा, 'अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाने से वातावरण में ध्वनि प्रदूषण होता है और मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम मोटर चालकों से अपील करते हैं कि वे 'नो हॉन्किंग डे' पर अपने वाहनों को हॉर्न न बजाकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दें।<

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जो कोई भी बिना किसी कारण के हॉर्न बजाएगा, उस पर मोटर वाहन अधिनियम 19 एफ के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। इसलिए सभी से आग्रह है कि इन नियमों का पालन करें। उन्होंने मुंबईकरों से अपील की कि वे अनावश्यक हॉर्न बजाने के खिलाफ अभियान में शामिल हों।

 

 

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सौम्या बी श्रीवास्तव

By News Thikhana

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