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केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियों को कब्जे में लेने की तैयारी, दिल्ली वक्फ बोर्ड कर रहा विरोध

अमानतुल्ला खान, आप पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष

प्रशासन

केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली में 123 वक्फ संपत्तियों को कब्जे में लेने की तैयारी, दिल्ली वक्फ बोर्ड कर रहा विरोध

प्रशासन//Delhi/New Delhi :

केंद्र सरकार ने तय किया है कि वह मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान सहित दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने अधिकार में लेगा। हालांकि वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्ला खान इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वे केंद्र सरकार को वक्फ की संपत्ति पर अधिकार नहीं करने देंगे।

उन्होंने बताया कि भूमि और विकास उप अधिकारी ने 8 फरवरी को बोर्ड को एक पत्र भेजकर 123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से मुक्त करने के फैसले की जानकारी दी है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के भूमि एवं विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने कहा है कि जस्टिस (रिटायर्ड) एसपी गर्ग की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट में गैर-अधिसूचित वक्फ संपत्तियों के मामले में कहा कि उसे दिल्ली वक्फ बोर्ड से कोई आपत्ति नहीं मिली है। एलएंडडीओ के पत्र के अनुसार, दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर केंद्र सरकार ने समिति का गठन किया था।
उधर, अमानतुल्ला खान ने ट्वीट किया, 'अदालत में हमने 123 वक्फ संपत्ति पर पहले ही आवाज उठाई है। हाई कोर्ट में हमारी रिट याचिका संख्या 1961/2022 लंबित है। कुछ लोगों द्वारा इस बारे में झूठ फैलाया जा रहा है। इसका सबूत आप सबके सामने है। हम वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे।'

 

अमानतुल्ला खान ने शुक्रवार, 17 फरवरी को केंद्रीय मंत्रालय के डिप्टी लैंड एंड डिवेलेपमेंट ऑफिसर को दिए जवाब में कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड दो सदस्यीय समिति के गठन के विरुद्ध जनवरी 2022 में उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुका है। मुस्लिम समुदाय इन 123 संपत्तियों का उपयोग कर रहा है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से नियुक्त प्रबंध समिति या मुतवल्ली इन संपत्तियों की देख-रेख करते हैं।

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