आज है विक्रम संवत् 2081 के भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि रात 07:57 त बजे तक तदुपरांत षष्ठी तिथि यानी रविवार, 08 सितंबर, 2024 परमाणु मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण, चीन-पाक पलभर में खाक पैरालंपिक: प्रवीण कुमार ने भारत को दिलाया एक और गोल्ड राजस्थान: 108 आईएएस के बाद 386 आरएएस अधिकारियों का ट्रांसफर
शऱाब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, ईडी दिल्ली उच्च न्यायालय में दे सकती है जमानत के फैसले को चुनौती

अदालत

शऱाब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत, ईडी दिल्ली उच्च न्यायालय में दे सकती है जमानत के फैसले को चुनौती

अदालत//Delhi/New Delhi :

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉऩ्ड्रिंंग मामले को लेकर जेल में बंद थे, उन्हें आज दिल्ली की राउड एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। केजरीवाल को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी गयी है। हालांकि वे तिहाड़ जेल से कल रिहा होंगे लेकिन उनकी राहें फिलहाल आसान नहीं हैं। इसका कारण यह है कि  अदालत में प्रवर्तन निदेशालय यानी  ईडी ने 48 घंटे तक जमानत स्थगित करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अब ईडी केजरीवाल को निचली अदातल से जमानत दिये जाने के फैसले के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील कर सकती है। सूत्रों कहना है कि ईडी अब ट्रायल कोर्ट के फैसले को शुक्रवार, 21 जून को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।

 

राउज एवेन्यू कोर्ट में  वेकेशन जज न्याय बिंदु ने सीएम केजरीवाल की जमानत का आदेश दिया। उल्लेखनीय है आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर गुरुवार, 20 जून को राऊज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। इसलिए उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए। वहीं, सीएम केजरीवाल के वकील ने अदालत में कहा था कि केजरीवाल के खिलाफ यह पूरा मामला सिर्फ कल्पना पर आधारित है।

बुधवार को जब मामले की सुनवाई की गयी थी तो कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका का ईडी ने विरोध किया था। ईडी का कहना था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के लिए ‘साउथ ग्रुप’ से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी। ईडी ने अदालत से कहा कि इस मामले में बतौर आरोपी नामजद आम आदमी पार्टी (आप) कोई अपराध करती है तो इस पार्टी के प्रभारी को दोषी माना जाएगा। एजेंसी ने कहा कि जब पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इस मामले में आरोपी बनाया गया था तब आप को बतौर आरोपी नामजद नहीं किया गया था।

 

ईडी ने जस्टिस न्याय बिंदु से कहा, ‘केजरीवाल ने रिश्वत मांगी। उन्होंने 100 करोड़ रुपये रिश्वत की मांग की। केजरीवाल ने आप के लिए चंदा मांगा। केजरीवाल ने साउथ ग्रुप से रिश्वत मांगी। आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह अपराध के दोषी नहीं हैं। अगर आप कोई अपराध करती है तो उसके प्रभारी व्यक्ति को ही दोषी माना जाएगा।’ ईडी ने कहा,'अब आप को आरोपी बनाया गया है। केजरीवाल (पार्टी के) आचरण के लिए जिम्मेदार हैं।’ केजरीवाल आप के राष्ट्रीय संयोजक हैं।

अदालत में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाने की ईडी की याचिका विरोध करते हुए कहा कि उनकी हिरासत बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। अदालत में जिरह के दौरान केजरीवाल के वकील ने अदालत से कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ पूरा मामला बयानों पर आधारित है। उन्होंने कहा, ‘ये बयान उन लोगों के हैं जिन्होंने खुद को दोषी माना है। वे संत तो नहीं हैं। वे ऐसे लोग नहीं हैं जो बस दागदार ही हैं बल्कि ऐसा लगता है कि उनमें से कुछ को गिरफ्तार किया गया, उनसे जमानत देने और माफ कर देने का वादा किया गया।'

You can share this post!

author

News Thikana

By News Thikhana

News Thikana is the best Hindi News Channel of India. It covers National & International news related to politics, sports, technology bollywood & entertainment.

Comments

Leave Comments