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हेट स्पीच मामले में आजम खां दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना

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हेट स्पीच मामले में आजम खां दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई दो साल की कैद और 1000 रुपये का जुर्माना

क्राइम //Uttar Pradesh /Lucknow :

सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और ढाई हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव का है।

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में बड़ा झटका लगा है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में दोषी करार देते हुए दो साल की सजा और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दी गई एक भड़काऊ स्पीच से जुड़ा है, जिसमें आजम खान ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी और रामपुर के तत्कालीन डीएम व अन्य अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ बातें कहीं थी। 

आजम खान पर 2019 लोक सभा चुनाव प्रचार के दौरान रामपुर के शहजाद नगर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0130 धारा 171 - ळ , 505 (1) (इ) और 125 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जिसके बाद आज कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है। इससे पहले भी आजम खान को एक अन्य हेट स्पीच के मामले में तीन साल की सजा हुई थी, लेकिन बाद में अदालत से वह उस केस में बरी हो गये थे। 
सजा पर क्या बोले बीजेपी विधायक
आजम खान को दोषी करार दिए जाने पर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना का भी बयान सामने आया है। रामपुर कोर्ट पहुंचे आकाश सक्सेना ने कहा कि ‘यह तो होना ही था, हमेशा हमने सच की लड़ाई लड़ी है और सच की ही जीत होगी। हमें पूरा विश्वास है कुछ समय बाद जो फैसला आएगा, वो फैसला देश के लिए नजीर साबित होगा और ऐसे राजनीतिक लोगों के लिए जो न्यायपालिका को या किसी पॉलिटिकल लीडर को कुछ नहीं समझते थे इस फैसले से उनकी जुबान पर ताला लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है इस मामले में अधिक से अधिक सजा होगी।’
यह है मामला
यह मामला साल 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान शहजाद नगर थाना क्षेत्र के धमोरा में आजम खान की एक जनसभा का वीडियो सामने आया था। ये चुनाव समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने एकसाथ मिलकर लड़ा था। उस समय आजम खान रामपुर संसदीय सीट से सपा-बसपा गठबंधन के प्रत्याशी थे। इस वीडियो के सामने आने के बाद एडीओ पंचायत अनिल चैहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 

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Jyoti Bala

By News Thikhana

Senior Sub Editor

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